राज्यसभा में ट्रिपल तलाक बिल पास हुआ, जाने क्या – क्या प्रावधान है इसमें|Triple talak bill pass in rajyasabha|

Triple talak bill pass in rajyasabha : मुस्लिम महिलाओं के लिए अभिशाप बन चुके तीन तलाक बिल के प्रतिबंध संबंधी विधेयक को राज्यसभा से भी मंजूरी मिल गई है।इस बिल को कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने राज्यसभा में प्रस्तुत किया।जिस में विपक्षी दलों के विरोध के बावजूद राज्य सभा में तत्काल तीन तलाक विधेयक को 99 मतों के साथ पारित कर दिया गया।

इस बिल का विरोध कांग्रेस, राकांपा ,तृणमूल कांग्रेस ,राजद ,प्रमुख विपक्षी दलों ने किया परंतु भाजपा के पास बहुमत होने के कारण इस बिल को पास कर दिया गया।

तीन तलाक बिल में क्या क्या है प्रावधान(Triple talak bill)

तीन तलाक बिल में निम्नलिखित प्रावधान किया गया है।

1.तत्काल तीन तलाक को प्रतिबंधित करना।

2. पीड़ित या पीड़ित परिवार का सदस्य एफ आई आर दर्ज करवा सकता है।

3.तीन तलाक कहने पर तीन साल की सजा का प्रावधान है।और साथ ही साथ जुर्माना भी लगाया जा सकता है।

4.बिना वारंट के गिरफ्तारी सम्भव हो पाएगी।

5. मजिस्ट्रेट के द्वारा जमानत मिल पाएगी।

6. मजिस्ट्रेट के बीच दोनों पक्षो के बीच समझौता हो सकता है।

7.पीड़ित महिला गुजारा भत्ता की मांग कर सकती है। जिसका निर्णय मजिस्ट्रेट करेंगे।

तीन तलाक कौन कौन से देश मे बैन है ?

1400 साल पुरानी कुप्रथा को अब जाकर भारत देश मे प्रतिबंधित किया गया है। इस से पहले कुछ मुस्लिम बाहुल्य देश है जो इस कुप्रथा को प्रतिबंधित कर चुके है। ऐसे देशों की लिस्ट निम्न है- इजिप्ट , सूडान, इंडोनेशिया , ट्यूनीशिया, टर्की , अल्जीरिया, बांग्लादेश , पाकिस्तान।

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